बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी मेरठ पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि ब्याज सहित वादी को सुंदरी को देने के आदेश दिए।
अमीनगर सराय कस्बा निवासी सुंदरी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए बताया कि उसकी माता रामवती का मेरठ के ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया गया था। उनकी 15 सितंबर 2020 को दुर्घटना में मौत हो गई थी। कंपनी से दुर्घटना बीमा के दो लाख रुपये लेने के लिए अभिलेख जमा कराए थे, लेकिन कंपनी ने दो लाख रुपये देने से मना कर दिया था। महिला का पक्ष सुनने के बाद अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन व राजीव कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी पर दो लाख रुपये ब्याज सहित 45 दिन में देने के आदेश दिए। इसके साथ ही दस हजार रुपये शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति भी देने के आदेश दिए है।