बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम साबिस्ता आकिल ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अरशद निवासी भूरा जिला शामली को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
बड़ौत कोतवाली में वर्ष 2023 में दर्ज हुई प्राथमिकी में किशोरी ने बताया कि ट्रेन में बैठकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। वहां पर अरशद निवासी भूरा जिला शामली उसे मिला और अपने साथ हरियाणा ले जाकर कई माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने अरशद पर दोषसिद्ध कर दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश साबिस्ता आकिल ने अरशद को दस साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।