-आजमपुर मुलसम गांव में हुई थी छात्र की हत्या, भट्ठे पर गड्ढे में भरे पानी में मिला था शव
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने आजमपुर मुलसम गांव के 10वीं कक्षा के छात्र प्रिंस उर्फ छोटू के हत्यारोपी मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें दो आरोपी जेल भेजे गए थे।
आजमपुर मुलसम गांव निवासी देवेंद्र ने 16 जुलाई को दोघट थाने में अपने बेटे प्रिंस की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई की रात उसके बेटे प्रिंस को पड़ोसी मोनू, विशाल, जॉनी, आकाश और कुछ अज्ञात अपने साथ जंगल में ले गए। इसके बाद 15 जुलाई को रात प्रिंस का शव ईंट भट्ठे पर गड्ढे में भरे पानी में मिला।
देवेंद्र ने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी मोनू और जॉनी को गिरफ्तार कर खुलासा किया। इस मामले में जेल में बंद हत्यारोपी मोनू ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने खारिज कर दिया।