बागपत। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने बाघू गांव की प्रधान के देवर को गोली मारने के आरोपी शुभम सांगवान निवासी सांकलपुट्ठी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल भेजे गए थे।
बाघू गांव के रहने वाले विनोद ने 30 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 जून की रात डंपर से उनकी कार में टक्कर मारने को लेकर हिस्ट्रीशीटर सज्जन गुर्जर, बिजन उर्फ बिजेंद्र, विकास उर्फ विक्की, नवाब, राजेंद्र, रमन, जितेंद्र उर्फ जीतू, शेर सिंह उर्फ कपिल, दीपक चौहान उर्फ कल्लू, शुभम सांगवान निवासी सांकलपुट्ठी और तीन अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। उसके बेटे जतिन को तीन गोली मारीं, जिसमें एक गोली सीने में धंस गई।
पुलिस ने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें जेल में बंद आरोपी शुभम सांगवान ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने खारिज कर दिया। संवाद