रमाला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने कासिमपुर खेड़ी गांव के विनय के हत्यारोपी रितीव उर्फ विशु की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 15 जुलाई से जेल में बंद है।
कासिमपुर खेड़ी गांव निवासी सुषमा ने 14 जुलाई को अपने बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसका बेटा विजय शाम के समय किशनपुर बराल गांव में अपने दोस्त से मिलने गया था, जिसे हर्ष लेकर गया था। आरोप लगाया कि शाम करीब आठ बजे विजय घर वापस नहीं आया तो हर्ष के घर के पास पहुंच गई। वहां पर रितीव उर्फ विशु उसके बेटे विजय के साथ धक्का-मुक्की कर रहा था, तभी विशु ने तमंचे से उसके बेटे के सीने में गोली मार दी। घायल विनय को बड़ौत के अस्पताल में लेकर गए, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी विशु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद हत्यारोपी विशु ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।