फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: दो दोस्तों की हत्या में साधु के शिष्य की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सिंगौली तगा गांव के अंकित और इसरार की हत्या में साधु नरेशनाथ के शिष्य कृष्णा यादव निवासी मुलंडी जिला जौनपुर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें एक अन्य आरोपी जेल में बंद है और साधु अभी फरार है।
विज्ञापन

सिंगौली तगा गांव निवासी दिव्यांग अंकित प्रजापति और उसका दोस्त इसरार 25 जुलाई को लापता हो गए थे। उनके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। 13 अगस्त को पुलिस ने जांच के बाद आरोपी उज्ज्वल निवासी पूरनपुर नवादा को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लहचौड़ा गांव के श्रीगणेश मंदिर परिसर में गड्ढे में दबाए गए दोनों के शव भी बरामद किए।
पूछताछ में उज्ज्वल ने बताया कि साधु नरेशनाथ ने दोनों को पहले चाय में नींद की गोली मिलाकर पिलाई और फिर जहर के इंजेक्शन लगाकर गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने उज्ज्वल के बाद साधु के दूसरे शिष्य कृष्णा यादव निवासी मुलंडी जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि साधु अभी वांछित चल रहा है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जेल में बंद कृष्णा यादव ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें