बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में सोमवार को सलावतपुर खेड़ी गांव के पूर्व प्रधान राजेंद्र, उसके बेटों प्रमोद और मनोज की सजा पर सुनवाई होगी। न्यायाधीश संजीव कुमार ने तीनों पर दोषसिद्ध, जबकि तीन को दोषमुक्त कर दिया था।
सलावतपुर खेड़ी गांव निवासी नीरज उर्फ राजा ने बताया कि जुलाई 2017 में रास्ते के विवाद में शुरू हुई रंजिश में पूर्व प्रधान राजेंद्र, बाबू, विरेंद्र, मनोज, जगदीप, नवदीप उर्फ डब्बू, संदीप, प्रमोद और अंकित समेत 12 ने हमला कर दिया था। कई गोलियां लगने से उसके भाई पवन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवीण और सोनू घायल हो गए। नामजद आरोपी विरेंद्र, संदीप, अंकित समेत चार को जांच में क्लीनचिट मिल गई। इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। इसमें न्यायाधीश संजीव कुमार ने पूर्व प्रधान राजेंद्र, उसके बेटों प्रमोद और मनोज पर दोषसिद्ध कर सजा पर सुनवाई के लिए सात सितंबर नियत की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।