बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सियाराम चौरसिया ने बामनौली गांव में हमले के छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
बामनौली गांव निवासी जयविंद्र ने 11 जून को दोघट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसकी बहन बबली सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। वहां पर आए छोटू उर्फ रविंद्र निवासी डूंडुखेड़ा जिला शामली और गांव के प्रविंद्र, सचिन, बिट्टू, भूरा, राहुल और छोटू पुत्र रामपाल ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर बबली के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उसकी बहन वहां से भागकर घर में आई तो उन्होंने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस मामले में आरोपी छोटू उर्फ रविंद्र, प्रविंद्र, सचिन, बिट्टू, भूरा और राहुल ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सियाराम चौरसिया ने खारिज कर दिया।