बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिनौली गांव में युवक पर फावड़े से हमला करने के आरोपी मधुर उर्फ कुक्की निवासी जोनमाना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी मधुर नवंबर 2025 से जेल में बंद है।
बिनौली निवासी सुरेंद्र धामा ने 25 नवंबर 2025 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर की शाम उसका भतीजा तरंग धामा अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का ही प्रवेश बाइक पर आया और साजिश के तहत तरंग को अपने साथ ले गया। काफी समय बाद भी तरंग वापस नहीं आया तो वे प्रधान के नलकूप पर उसे तलाशते हुए पहुंचे। वहां पर उसका भतीजा तरंग धामा घायल पड़ा मिला। तरंग ने बताया कि प्रवेश, मधुर और हिमांशु ने फावड़े से हमला कर घायल किया। इस मामले में जेल में बंद आरोपी मधुर ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।