बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बिजली बिल की 1.09 लाख रुपये की आरसी निरस्त कर दी। साथ ही परिवादी का कनेक्शन जोड़कर मीटर लगाने और परिवाद व्यय के 5 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
अहमदपुर गठीना गांव निवासी सत्यवती ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में फरवरी 2025 को परिवाद दायर कराया। बताया कि उसने ऊर्जा निगम के लाइनमैन को बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए कहा तो उसने 2 हजार रुपये मांगे। 2 हजार रुपये लेने के बाद लाइनमैन ने बिजली कनेक्शन जोड़ दिया, लेकिन मीटर नहीं लगाया। मीटर लगाने के लिए बार-बार कहने पर लाइनमैन ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं देने पर लाइनमैन ने नाराज होकर ज्यादा बिल जारी कराने की धमकी दी। इसके बाद एक लाख रुपये बकाया बिल बताकर जमा कराने का दबाव बनाया और फिर आरसी जारी करा दी। इसमें सुनवाई पूरी होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य राजीव कुमार, मीनाक्षी जैन ने सत्यवती पर लगाया 1.09 लाख रुपये बिल निरस्त कर दिया।