बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पूनम राजपूत ने बामनौली के बिजली मिस्त्री राजीव की हत्या में रिशिपाल, प्रीति निवासी भगवानपुर नांगल और विकास उर्फ विक्की निवासी बामनौली पर दोषसिद्ध कर दिया। इसमें सजा पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त नियत की गई है।
बामनौली गांव निवासी जितेंद्र ने 31 अगस्त 2023 को दोघट थाने में अपने भाई बिजली मिस्त्री राजीव की गुमशुदगी दर्ज कराई, जो 30 अगस्त की रात में बिजली फीटिंग करने की बात कहकर अपने साथी के साथ गया था। इसके बाद से राजीव का फोन बंद है। इसकी जांच में जुटे दोघट पुलिस ने रिशिपाल, प्रीति निवासी भगवानपुर नांगल और विकास उर्फ विक्की निवासी बामनौली को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया और उनकी निशानदेही पर कृष्णा नदी से राजीव का शव बरामद किया। तीनों ने बताया कि बिजली फिटिंग करने के बहाने घर बुलाकर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर राजीव को बेहोश किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद शव नदी में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में चल रही है। इसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पूनम राजपूत ने रिशिपाल, प्रीति निवासी भगवानपुर नांगल और विकास उर्फ विक्की निवासी बामनौली पर दोषसिद्ध कर दिया और सजा पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त नियत की।