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Baghpat News: आत्महत्या मामले में जमानत याचिका खारिज

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने रठौड़ा गांव की विवाहिता मनीषा को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास राजेश देवी और ससुर किशन कुमार निवासी एनटीपीसी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें पति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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रठौड़ा गांव निवासी ऋतिक ने बताया कि उसकी बहन की शादी नवंबर 2023 में कुंदन निवासी एनटीपीसी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसकी बहन का उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसी वजह से उसकी बहन मायके आ गई। समाज के लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता भी कराया लेकिन ससुराल वालों ने साथ ले जाने से मना कर दिया। आरोप लगाया कि 16 जुलाई 2025 को ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान होकर उसकी बहन मनीषा ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति कुंदन, देवर विशाल, दीपक, सास राजेश देवी व ससुर किशन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें जेल में बंद राजेश देवी और किशन कुमार ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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