बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने राजपुर खामपुर गांव के जंगल में ईंट भट्ठे पर मजदूर युसूफ को दो मंजिला भवन की छत से फेंककर मारने के आरोपी मुनीम जसबीर और उसके साथी बसंत उर्फ पप्पू की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर किया था।
राजपुर खामपुर गांव निवासी बिलाल ने बताया कि बताया कि भट्ठा मालिक पर ईंट पथाई की मजदूरी के 50 हजार रुपये बाकी रह गए थे। बार-बार तकादा करने पर 27 जून को मुनीम जसबीर निवासी बावली ने एक युवक को भेजकर उसके पिता युसूफ को बुलवा लिया।
आरोप लगाया कि ईंट भट्ठे पर दो मंजिला भवन की छत पर मुनीम ने अपने साथी बसंत उर्फ पप्पू के साथ शराब पीने लगा और रुपये मांगने पर मारपीट कर उसके पिता को नीचे फेंक दिया। बड़ौत के अस्पताल में उसके पिता की मौत हो गई।
पुलिस ने जसबीर निवासी बावली और बसंत उर्फ पप्पू निवासी राजपुर खामपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।