बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पुराने कस्बे की शेख बाहुद्दीन की दरगाह पर सलमान पर गोली चलाने के आरोपी जावेद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
मोहल्ला केतीपुरा निवासी उस्मान ने 17 जून को जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उस्मान ने बताया कि एक हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में मोहल्ले के ही टेंपो चालक जावेद ने उसके बेटे सलमान के साथ मारपीट कर दी। आरोप लगाया कि लोगों के बीच बचाव कराने पर जावेद अपने घर चला गया और वहां से तमंचा उठाकर लाया। इसके बाद जावेद ने सलमान पर गोली चला दी। मुकदमे में फरार आरोपी जावेद ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।