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Baghpat News: प्रेमी युगल के हत्यारोपी पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जोनमाना गांव के प्रेमी युगल के हत्यारोपी विनीत और उसके पिता मुन्नू की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों हत्यारोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्रवाई भी की जा चुकी है।
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जोनमाना गांव निवासी राजेश्वर ने मार्च माह में बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। राजेश्वर ने बताया कि उसके बेटे बीए के छात्र बलराम की गांव की ही दृष्टि के साथ दोस्ती थी। गांव के ही पुष्पेंद्र ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसके बेटे बलराम और अपनी बेटी दृष्टि की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पुष्पेंद्र, विनीत, सुमन समेत चार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें जेल में बंद विनीत और उसके पिता मुन्नू ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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