फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat: दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना, नाबालिग का अपहरण कर की थी दरिंदगी

Mon, 09 Oct 2023 05:09 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत

सार

Baghpat News : न्यायाधीश ने दोषी नीलू को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बागपत में दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 16 जून 2018 को दोघट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह खेत में काम करने गया था, तभी शामली जिले के फुगाना गांव का रहने वाला नीलू उसकी नाबालिग बेटी को लेकर चला गया। जिसमें पुलिस ने नीलू समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ें: Meerut: चाकू के निशान-गर्दन लहूलुहान फिर आत्महत्या कैसे? परिजन बोले-बेटे ने की खुदकुशी, कहीं ये तो नहीं वजह

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद पुलिस ने नीलू के खिालफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय दुष्कर्म एवं पोक्सो में हुई। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने नीलू को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: Murder Or Suicide: पुलिस के लिए पहेली बनी शहजाद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें