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चरस तस्कर को एक साल के कारावास की सजा

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बागपत। चरस तस्कर को न्यायालय ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व दीपक शर्मा ने बताया कि चांदीनगर थाने में 14 अक्तूबर 2012 को तत्कालीन एसआई प्रहलाद सिंह ने मुकेश कुमार पुत्र यशवंत सिंह निवासी सिखेड़ा को 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था तथा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसमें अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। इस मामले में शनिवार को एडीजे एफटीसी दो-एनडीपीएस एक्ट चंचल ने दोष सिद्ध होने के बाद मुकेश कुमार को एक साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसे अदा न करने पर दो माह के कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी। संवाद
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