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नाश्ता कराने पर भड़ाना समेत दो पर मुकदमा 

Wed, 18 Jan 2017 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
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पुलिस - फोटो : amar ujala
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बागपत। रालोद के खतौली विधायक करतार सिंह भड़ाना एक बार फिर आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए। उन्होंने चुनाव कार्यालय खोलते समय बगैर अनुमति के लोगों को चाय-नाश्ता करा दिया। अफसरों ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी करतार सिंह भड़ाना और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा ढिकौली गांव में बगैर अनुमति के सभा करने पर रालोद के मंडल महासचिव ओमवीर ढाका समेत 75 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 
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पुलिस के मुताबिक नगर पालिका परिषद बागपत के अधिशासी अधिकारी एवं उड़नदस्ता के प्रभारी ललित आर्य ने दी तहरीर में बताया कि रालोद के विधायक करतार सिंह भड़ाना ने मेरठ रोड पर चुनावी कार्यालय खोलने की अनुमति ली थी। उन्होंने अपने प्रतिनिधि राकेश अहलावत के साथ मिलकर सोमवार को कार्यालय उद्घाटन के समय लोगों को चाय-नाश्ता कराया, जो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। इस मामले में कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 123ए, 171च के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। कोतवाल अरुण कुमार द्विवेदी का कहना है कि केस की विवेचना के आधार कर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा ढिकौली गांव में शिव मंदिर के पास रालोद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनावी सभा कर रहे थे। जबकि, सभा की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी एवं उड़न दस्ता प्रभारी नरेंद्र सिंह ने ओमवीर ढाका, ओमपाल, वेदपाल, देशपाल और डाक्टर अजय को नामजद करते हुए चांदीनगर थाने पर 60-70 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि केस की विवेचना शुरू कर दी गई है।
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