बागपत। खंड विकास अधिकारी खेकड़ा ने ग्राम विकास अधिकारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण कर दिए। यही नहीं सूचना डीपीआरओ कार्यालय को भेज दी। मुख्य विकास अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। डीपीआरओ ने तत्काल स्थानांतरण कैंसल कर दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार तबादला करने का अधिकार डीएम के पास ही होता है। खंड विकास अधिकारी खेकड़ा अमित कुमार ने ग्राम विकास अधिकारी सतीश कुमार की तैनाती रटौल, विनयपुर और फखरपुर में कर दी। ग्राम पंचायत अधिकारी बुद्ध प्रकाश से रटौल और विनयपुर, जबकि कृष्ण कुमार तोमर से फखरपुर का चार्ज ले लिया । यही नहीं बीडीओ ने इस आदेश की प्रति मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला विकास अधिकारी को भी भेज दी। जैसे ही बीडीओ द्वारा किए स्थानांतरण आदेश की प्रति सीडीओ जेपी रस्तोगी के पास पहुंची, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया।
डीपीआरओ स्वामीदीन ने बताया स्थानांतरण के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी। असलियत में ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी का तबादले का अधिकार केवल डीएम के पास होता है। डीपीआरओ ने बताया इस तरह आदेश करना नियम विरुद्ध है, जो अधिकारी जहां तैनात है, उसे वहीं भेजा गया है। बीडीओ के आदेश निरस्त कर दिए हैं।