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Baghpat News: होली के बाद हो जाएगा बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार

Tue, 07 Mar 2023 05:30 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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- हाईकोर्ट में दो महीने पहले सीमा विस्तार की अधिसूचना निरस्त होने पर शासन को दोबारा भेजी गई थी रिपोर्ट
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- अब कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं, सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को जोड़ने की केवल अधिसूचना जारी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। नगर पालिका के सीमा विस्तार की अधिसूचना होली के बाद जारी की जाएगी। शासन में प्रस्ताव दोबारा भेजने के बाद अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने केवल अधिसूचना को निरस्त किया था। इसलिए केवल अधिसूचना जारी करते ही सीमा विस्तार हो जाएगा।
बागपत नगर पालिका में सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को शामिल करते हुए शासन ने 21 सितंबर 2022 को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद सीमा विस्तार के विरोध में सभासद सोनू व अहसान के नाम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इनमें नाम से दायर याचिका में कहा गया था कि सीमा विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया, जबकि एक दिन पहले पंद्रह दिन का समय बताया गया था। इस कारण वह अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकें। इस पर ही हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।
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शासन से दस दिन पहले नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा गया था। जिसको तैयार कराकर शासन को भेज गया तो अब वहां भी अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

हाईकोर्ट ने केवल अधिसूचना को किया था निरस्त
सीमा विस्तार करने के लिए पिछली बार कैबिनेट से मंजूरी कराई गई थी और उसके बाद अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें सीमा विस्तार को लेकर आपत्ति मांगी गई थी और उनका निस्तारण करके शासन को रिपोर्ट भेजने पर अंतिम अधिसूचना जारी हो गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने केवल अधिसूचना को निरस्त किया था। इसलिए इस बार कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और केवल अधिसूचना जारी होनी है जो होली के बाद जारी हो जाएगी।
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बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार करने के लिए होली के तुरंत बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। क्योंकि शासन में सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। - राजकमल यादव, जिलाधिकारी
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