उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने विद्युत निगम के जेई समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी जेई अलीगढ़ का रहने वाला है। मामले में उसके पिता और दो भाई पर पीड़िता से मारपीट का आरोप है।
शनिवार को कोतवाली में पीड़ित महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि जेई ने दो साल पहले बिल सही कराने के बहाने उसका नंबर ले लिया और रोज फोन पर बाते करने लगा। इस दौरान आरोपी जेई ने शहर की एक कॉलोनी में किराए के घर पर बुलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करने का भरोसा भी दिया था। वह तीन माह की गर्भवती हो गई। आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। आरोप है कि वह आरोपी के घर अलीगढ़ गई तो वहां उसके दो भाई व पिता ने मारपीट कर भगा दिया। पांच लाख रुपये देकर समझौते का दबाव दिया।
कोतवाली प्रभारी एनएस सिरोही ने बताया कि जेई सुरेश के खिलाफ 376 व 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि उसके भाई पंकज व सचिन तथा पिता राजवीर सिंह के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पांच करोड़ के गबन में जा चुका है जेल
पुराना चौकी प्रभारी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि डेढ़ साल पहले विद्युत निगम के अधिकारियों ने तहरीर देकर पांच करोड़ का गबन करने का आरोप लगाया था। इसमें आरोपी जेई सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।