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टीईटी पेपर लीक मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त

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- एसटीएफ ने बड़ौत थाने में दर्ज कराया था तीन के खिलाफ मुकदमा, एक की गिरफ्तारी हो चुकी
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- किरठल व मुजफ्फरनगर के आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए डाली थी याचिका, कोर्ट से नामंजूर की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में दो आरोपियों की बागपत कोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई है। इनमें एक आरोपी किरठल और दूसरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दोनों आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। इन दोनों का एक साथी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार ने 29 नवंबर को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार जेवी कालेज के पास दुकान करने वाला युवक प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराता है और वह मोटी रकम वसूल करता है। वह उस दुकान पर पहुंचे तो मौके से छछरपुर गांव के युवक राहुल को गिरफ्तार किया था। उसके पास से टीईटी पेपर के सैट मिले थे, जबकि उसके दो साथी किरठल निवासी फिरोज व बबलू उर्फ बलराम निवासी शडबर जनपद मुजफ्फरनगर भाग गए थे। पूछताछ के दौरान राहुल ने बताया कि उसने बबलू से पर्चा खरीदा था। इस मामले में उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। अभी भी फिरोज और बबलू फरार है। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
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