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अवैध वसूली की शिकायतों पर एंबुलेंस का किराया निर्धारित

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बागपत। जिले में मरीजों को घर से अस्पताल और हायर सेंटर रेफर ले जाने के नाम पर एंबुलेंस चालक जनता से अवैध वसूली कर रहे थे। इन शिकायतों पर डीएम राजकमल यादव ने एंबुलेंस किराये की दरें निर्धारित कर दीं हैं। निगरानी के लिए एसपी अभिषेक सिंह और एआरटीओ सुभाष राजपूत को नोडल अधिकारी बनाया है। दोनों अधिकारी इन दरों के आधार पर एंबुलेंस सेवा का अनुपालन वाहन मालिकों और चालकों से कराएंगे। यदि कोई एंबुलेंस चालक या मालिक इन दरों से अधिक रुपये वसूलता है तो दोनों अधिकारी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे।
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शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
- एंबुलेंस के चालक या मालिक यदि किसी मरीज के तीमारदार से निर्धारित से अधिक किराया मांगते हैं तो वह 112 या इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम के नंबर 0121-2220027 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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ये हैं एंबुलेंस की निर्धारित दरें
ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस- एक हजार रुपये 10 किमी की दूरी तक
इसके पश्चात 100 रुपये/किमी
ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस- 15 सौ रुपये 10 किमी की दूरी तक तक
इसके पश्चात 100 रुपये/किमी
वेंटीलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस- 25 सौ रुपये 10 किमी की दूरी तक
इसके पश्चात 200 रुपये/किमी
उपरोक्त दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
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