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मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी पर दोष सिद्ध

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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 18 जून 2016 का मामला
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सजा के प्रश्न पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गए हैं। एडीजे (पंचम) कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में सजा के प्रश्न पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
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एडीजीसी (फौजदारी) अनुज ढाका और राजीव तोमर ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 18 जून 2016 को सात साल की मासूम बच्ची खेलते हुए संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो गन्ने के एक खेत में गांव के ही युवक को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों ने दबोच लिया था। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा और पीड़ित के पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया । आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे (पंचम) कृष्ण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
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