बागपत। रटौल और छछरपुर गांव के ग्राम विकास अधिकारी रोशनलाल पर सूचना न देने पर चार बार 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगा है। डीडीओ हुब लाल ने प्रथम किस्त की कटौती उनके खाते से करते हुए आयोग के खाते में ट्रांसफार्म करा दी है।
ग्राम विकास अधिकारी रोशनलाल पर सूचना आयोग ने चार मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसकी प्रथम किस्त का भुगतान उनके मानदेय से जिला विकास अधिकारी हुब लाल ने कर लिया है। बाकी तीन किस्तों का उनके मानदेय से कटौती की जाएगी। शिकायतकर्ता सत्यपाल सिंह छछरपुर, महेशचंद गौतम रटौल ने उनसे विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसको नहीं दी गई है। उन्होंने आयोग में इसकी अपील की। जिसके बाद चार मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त शिकायतकर्ताओं ने 2017 के अलग-अलग माह में सूचना मांगी थी।