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पहले चरण में 86 बच्चों को मिला निजी विद्यालयों में प्रवेश

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बागपत। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जिले में प्रथम चरण की प्रक्रिया में 86 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश मिला है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर शासन ने दूसरे चरण में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया पर 15 जून तक रोक लगा दी है।
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निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम योजना के अंतर्गत 25 फीसदी गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश का प्रावधान है। जिले में प्रथम चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वैकल्पिक शिक्षा के जिला समन्वयक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए जिले में 147 आवेदन किए थे। इनमें से जांच के दौरान 36 आवेदन रिजक्ट हो गए थे और 111 आवेदन स्वीकार किए थे। जिले में 111 आवेदन में से 86 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश मिला है, जबकि 23 बच्चों को सीट के अभाव में प्रवेश नहीं मिल पाया। अब शासन ने कोरोना संक्रमण महामारी के चलते दूसरे चरण में प्रवेश प्रक्रिया पर 15 जून तक रोक लगा दी है। शासन के निर्देशानुसार बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया की आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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