सीमेंट व्यापारी प्रदीप आत्रेय हत्याकांड - , एक माह के अंदर हाजिर न होने पर होगी मकान की कुर्की
बड़ौत।
विगत वर्ष नौ अक्तूबर को बिनौली रोड पर सीमेंट व्यापारी प्रदीप आत्रेय हत्याकांड में फरार हत्यारोपी भभीसा जनपद शामली निवासी की कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की है। यदि उक्त हत्यारोपी एक माह के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसके मकान की कुुर्की की कार्रवाई होगी।
विगत वर्ष नौ अक्तूबर को शबगा गांव निवासी हत्यारोपी कमल ने अपने साथी बंटी के साथ बड़ौत में बिनौली रोड पर सीमेंट व्यवसायी प्रदीप आत्रेय की दुकान पर पहुंचकर रंगदारी मांगी थी। इस दौरान दोनों की प्रदीप आत्रेय से कहासुनी होने के बाद हाथापाई हो गई थी। इस दौरान हत्यारोपित रुपये लेकर भागने लगे तो पीछा करने पर सीमेंट व्यापारी की हत्या कर दी थी। यह मामला लखनऊ तक गूंज उठा था। बाद में 24 अक्तूबर को पुलिस ने शबगा गांव का रहने वाला कमल पंवार पुत्र महीपाल सिंह को गिरफ्तार का हत्याकांड का खुलासा किया था, जबकि शामली कस्बे में लाइन पार किराए पर रहने वाले भभीसा गांव निवासी बंटी जो कुख्यात उधम करनावल गिरोह के शातिर अपराधी है, वह भाग निकला था। इस हत्याकांड में फरार चल रहे बंटी की कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को 82सीआरपीसी की कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर ने बताया कि यदि एक माह के अंदर बंटी हाजिर नहीं होता है तो उसके मकान की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाईे जाएगी।