बागपत। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता प्रथम और द्वितीय बड़ौत को एसई ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरटीआई के तहत 30 दिन में सूचना न देकर 143 दिन में दी। जिस कारण नोटिस जारी किया।
आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने विद्युत निगम से विद्युत चोरी में, मीटर में गड़बड़ी में एफआईआर और चोरी के पश्चात समझौते के विषय में सूचना मांगी थी। बड़ौत के अधिशासी अभियंता ने सूचना 30 दिन में न देकर 143 दिन में सूचना दी । अधीक्षण अभियंता ने इसका संज्ञान लिया तो नाराजगी जाहिर की। प्रथम और द्वितीय अधिशासी अभियंता बड़ौत को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चेतावनी दी 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मुख्यालय पश्चिमांचल विद्युत विरण निगम को लिखा जाएगा।