बागपत। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा कि आरओ और एआरओ आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएंगे। चुनाव मेंस ंवेदनशील रहकर कार्य करेंगे। तीन बजे के बाद किसी उम्मीदवार को नामांकन के लिए कक्ष में प्रवेश नहीं किया जाएगा। नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्र एवं नोड्यूज देख लें और लिखित रूप से कमियां बताकर दूर कराए।
कलक्ट्रेट में बुधवार को चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया । इस दौरान डीएम ने एडीईओ निर्वाचन को निर्देश दिए कि लेखन सामग्री और सभी प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। नगरीय निकाय की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की नजर में होनी चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था का दायित्व एनआईसी को सौंपा गया। पालिका या नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन नगरीय निकाय के क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है जनपद में तीन नगर पालिका, पांच नगर पंचायत है। इनके लिए एक एक अध्यक्ष तथा प्रत्येक निकाय हेतु निर्धारित सदस्यों को चुनाव होना है। जनपद स्तर से अधिसूचना तीन को निर्गत की जाएगी। निर्वाचन की सूचना दिनांक चार नवंबर और नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नामांकन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन पत्रों के जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तीन बजे तक निर्धारित है। समीक्षा 11 नवंबर 11 बजे से कार्य कार्य की समाप्ति तक, 14 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा।
उन्होंने बताया कि कुल आरक्षित सहित कुल 30 निर्वाचन अधिकारी, 32 सहायक निर्वाचन अधिकारी, आरओ नियुक्त किए हैं। नाम निर्देशन को प्राप्त करने और उम्मीदवार से जमानत की धनराशि जमा कराई जाएंगी। उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की व्यवस्था से संबंधित कार्य भी आरओ, एआरओ द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम के बारे में भी जानकारी दी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित पद पर नाम निर्देशन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए निर्धारित नाम निर्देशन पत्र का मूल्य लिया जाएगा। प्रश्न एवं संभावित समस्याओं के निराकरण किया। पीडी एमएल पटेल ने स्लाइड शो के माध्यम से समस्त आवश्यक जानकारी दी। इसमें एडीएम लोकपाल सिंह, एसडीएम विवेक कुमार यादव, खेकड़ा आशीष कुमार, बड़ौत अरविंद कुमार, तहसीलदार बागपत राजबहादुर सिंह, खेकड़ा जसधीर सिंह, सभी आरओ, एआरओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।