बागपत। बीमा कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने क्लेम न देने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। बागपत निवासी इस्लाम की 29 जनवरी 2016 को कार चोरी हो गई थी। इसका बीमा था, लेकिन कंपनी ने कार मालिक को लाभ नहीं दिया।
एकता कालोनी निवासी इस्लाम पुत्र लियाकत ने बताया कि उसने एक कार खरीदी थी और कार का इंश्योरेंस आठ अप्रैल 2016 तक था। उसकी कार 29 जनवरी 2016 को चोरी हो गई। उसने कार चोरी की रिपोर्ट बागपत कोतवाली में दर्ज करा दी थी। उसके बाद कंपनी को भी अवगत करा दिया था। उसने सभी कागजात कंपनी को दे दिए थे, लेकिन कंपनी ने उसको बीमा का लाभ नहीं दिया। जिसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। पीड़ित की समस्या को सुनने के बाद उपभेक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सदस्य राकेश तोमर व विमलेश यादव ने इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए आठ प्रतिशत ब्याज सहित इस्लाम को दो माह में देने के आदेश दिए। साथ ही पांच हजार रुपये वाद खर्च के देने के निर्देशित किया है।