बागपत। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि हल्का लेखपाल और तहसीलदार खसरा, खतौनी और नक्शा को स्वयं ही नियमित करेंगे। इससे सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्जे रुकेंगे।
आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि राजस्व विभाग के कार्यों में किसानों की सहूलियत को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि खसरा, खतौनी और नक्शा तहसीलदार और हल्का लेखपाल स्वयं नियमित कराएंगे। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अधीनस्थों को निर्देश करने के लिए कहा है। अवगत कराया गया है कि भूलेख नियमावली की धारा-55 में स्पष्ट प्रावधान है कि लेखपाल स्वयं नक्शा, खसरा, खतौनी अपडेट करेंगे। अवगत कराया कि राजस्व सचिव को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तीन अक्तूबर को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था। इससे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों पर भी लगाम लगेगी।