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चुनाव से एक सप्ताह पहले वोट डालेंगे मतदान कर्मी

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खेकड़ा (बागपत)। चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए एक सप्ताह पहले वोट डालने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम आशीष कुमार ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार यदि कोई मतदान कर्मी या अधिकारी किसी निकाय या वार्ड का निवासी है तो वह अपने वोट का प्रयोग डाक मत के तौर पर करेगा।
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एसडीएम आशीष कुमार ने निकाय चुनाव में जुटे अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान ड्यूटी में जिले के अधिकारी और कर्मी जुटे हैं। मतदान ड्यूटी में जुटे अधिकारी या कर्मी यदि निकाय अथवा वार्ड के निवासी है तो उन्हें अपना मत का प्रयोग करने के लिए डाक मत का अधिकार दिया है। डाक मत से अधिकारी और कर्मी अपना वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान कर्मी अपने डाक मत के लिए आवेदन संबंधित आरओ के पास जमा करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें ड्यूटी कार्ड व मतदाता आईडी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

चुनाव क्षेत्रों का भ्रमण करें अधिकारी
खेकड़ा (बागपत)। तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी आशीष कुमार ने तहसील कर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें। बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले। बूथों पर शौचालय की व्यवस्था के साथ ही जलपान की समुचित व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।
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चुनाव खर्च के प्रत्येक बिल पर जीएसटी नंबर होना अनिवार्य
खेकड़ा (बागपत)। एसडीएम आशीष कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किए खर्च का बिल लेना प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होगा। बिल पर जीएसटी नंबर नहीं होने उसे फर्जी माना जाएगा। इसके चलते पोस्टर पर प्रेस का नाम, उसका मोबाइल फोन नंबर एवं वितरण संख्या होनी अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के खर्च के बिल अवश्य लिए जाए और उन पर जीएसटी नंबर जरूर हो, वरना उस बिल को फर्जी मानते हुए प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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