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चौहरा हत्यारोपी आलमगीर की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। किरठल गांव में पत्नी और तीन बच्चों के हत्यारोपी आलमगीर जेल में बंद हैं। उसकी जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाई। अदालत ने सुनवाई कर आरोपी की याचिका को खारिज किया।
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झारखंड की रहने वाली महिला सलीमा का निकाह किरठल गांव के युवक आलमगीर के साथ हुआ । सलीमा अपनी बेटी करीना (13), आसमीन (6) और बेटे सुफिया (8) के साथ 8 अप्रैल 2015 की रात में अपने घर पर सोई हुई । इसी रात उनकी गर्दन रेतकर और सिर में हथौड़ा मारकर हत्या की। अगले दिन सुबह इसका पता चला । इसको लेकर खूब हंगामा हुआ । उसकी बड़ी बेटी साहिबा (15) दिल्ली में अपने चाचा के पास गई हुई थी। इसी कारण उसकी जान बच गई । रमाला थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ । इस वारदात के दो दिन बाद ही पुलिस ने सलीमा के पति आलमगीर को गिरफ्तार कर केस का खुलासा किया। तभी से आरोपी जेल में है। अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी आलमगीर ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि कोर्ट ने केस की सुनवाई कर हत्यारोपी आलम मीर की जमानत अर्जी को खारिज किया।
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