बागपत। डौलचा के ग्राम विकास अधिकारी को आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना नहीं देना महंगा पड़ गया। अधिवक्ता अजय कुमार यादव की शिकायत पर सूचना आयोग के आयुक्त ने उन पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी डौलचा से 17 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। सूचना आयोग में इसकी याचिका दायर की गई। जिसके बाद कई बार उक्त अधिकारी को आयोग ने तलब किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। बार-बार नोटिस जारी होता रहा है, उसका जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद सूचना आयोग के आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड के आदेश दिए। डीएम को निर्देशित किया उक्त अधिकारी के वेतन से जुर्माना वसूला जाए। अधिवक्ता ने कहा कि गांव के विकास कार्यों में उनका कोई ध्यान नहीं है। अफसरों के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है।