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नवीन पोर्टल पर मेडिकल स्टोर संचालकों को करना होगा रजिस्ट्रेशन

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मेडिकल स्टोरों को नवीन पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन
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बागपत। जिले में दवा विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि पंजीयन नहीं हुआ तो उनके लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। इसके लिए आयुक्त ने औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया है।
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बता दें कि आनलाइन व्यवस्था सभी विभागों में लागू होती जा रही है। 15 अगस्त को सभी दफ्तर ई-ऑफिस हो जाएंगे। इसके बाद फाइलों से बोझ से मुक्ति मिलेगी। अब जिले में चलने वाले लाइसेंसी मेडिकल स्टोरों का भी आनलाइन विवरण अपलोड होगा। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को विभाग के नवीन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि जिले में 319 लाइसेंस मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। इसमें थोक ओर फुटकर है। सभी को इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। पोर्टल पर कार्य करने के लिए सभी को कार्यशाला निर्धारित की जाएगी। सभी को इसके लिए निमंत्रण दिया जाएगा। पोर्टल के इस्तेमाल करने के बारे में सभी प्रकार से जानकारी देंगे।
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