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Azamgarh News: 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं

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आजमगढ़। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। यदि आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार पात्र लोगों को सूची में जोड़ने के लिए व्यवस्था अधिक सरल कर दी गई है।
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ऐसे लोग जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था, अब अपने माता-पिता, दादा-दादी या अन्य परिजनों के नाम के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मतदाता एसआईआर फॉर्म सही-सही भरकर निर्धारित समय सीमा में जमा करें।
जिले में लगभग 24 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान इन सभी का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। प्रशासन ने बीएलओ को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने और भरवाने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी कारण से बीएलओ किसी घर तक प्रपत्र नहीं पहुंचा पाए हैं, तो मतदाता नजदीकी बीआरसी (मतदाता पंजीकरण केंद्र) जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
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फॉर्म में भरनी होंगी ये जानकारियां
बीएलओ की ओर से मिलने वाले फॉर्म में कुछ विवरण पहले से भरे होंगे, जैसे—
नाम। इपिक (EPIC) नंबर। पता। भाग संख्या और क्रमांक।
मतदाता को यह जानकारी स्वयं भरनी होगी
फोटो। जन्म तिथि। आधार संख्या (वैकल्पिक)। माता-पिता/अभिभावक का नाम। अभिभावक का EPIC नंबर (वैकल्पिक)। मोबाइल नंबर।
यह है पूरी प्रक्रिया
4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और जमा करेंगे। 9 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। 31 जनवरी 2026 तक सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
फॉर्म भरना हर हाल में अनिवार्य है। यदि प्रपत्र जमा नहीं किया गया, तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नहीं है लेकिन परिजनों का नाम शामिल है, तो उनके बूथ नंबर, विधानसभा संख्या और क्रमांक की जानकारी प्रपत्र में अवश्य भरनी होगी। इसी आधार पर उनका नाम आसानी से नई सूची में जोड़ा जा सकेगा। - राहुल विश्वकर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
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