फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनलॉक-2 में भी पटरीवार ही खुलेंगी आजमगढ़ में दुकानें

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। भारत सरकार की ओर से अनलाक दो के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत जनपद में पटरीवार दुकानें ही खुलेंगी। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यम गतिविधियों को छोड़कर किसी वाहन के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर वार, सभागार, असेंबली हाल आदि पूर्व की तरह बंद रहेंगे।
विज्ञापन

डीएम राजेश कुमार ने बताया कि जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये अनलाक दो के दिशा निर्देश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। यद्यपि आनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के लिए पूर्व की भांति अनुमति रहेगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य करना आरम्भ करेंगे। जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी पृथक से जारी की जाएगी। समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर वार एवं सभागार, असेंबली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों निषिद्ध रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को इससे अलग रख जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिरटेंसिंग का अनुपालन कराएंगे। जनसभा व भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित होगा। शादी संबंधी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम.संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा तथा मदिरा, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। कार्यस्थलों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश, निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैंड वाश या सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक रहेगा लाक डाउन
आजमगढ़। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में लाकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का निर्धारण उप्र सरकार, चिकित्सा विभाग के शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो। कन्टेनमेंट जोन में सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड.19 के संक्रमण के केस मिलने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिनमें यथावश्यक प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
विज्ञापन

सप्ताह में सातों दिन खुलेंगी फल, सब्जी, दवा और दूध की दुकानें
डीएम राजेश कुमार ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी ओर दूध की दुकानें सप्ताह के सातो दिन खुलेंगी। कृषि कार्य से संबंधित कृषि रसायन, उर्वरक, उपकरण की दुकानें सप्ताह के छह दिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। रविवार को दवा, फल, सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए दुकानदारों द्वारा दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ पांच से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों का नियमित सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा और रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जनपद में लगी धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
गर्भवती स्त्रियों और वृद्घों के बाहर निकलने पर रहेगा प्रतिबंध
संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लाकडाउन के उपायों के क्रियान्वयन के लिए समस्त एसडीएम को पूर्व से ही इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें