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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

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आजमगढ़। सिधारी थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट नंबर-01 में अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने दो दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी रुदल राम और ध्यानचंद सिधारी थाना क्षेत्र के खोजापुर चकडीह गांव के निवासी हैं। मामला 19 जनवरी 2004 का है, जब खोजापुर चकडीह गांव निवासी संजय कुमार ने सिधारी थाने में तहरीर दी थी कि उसी दिन आरोपी रुदल राम और ध्यानचंद ने ईंट रखने और रास्ता रोकने के विवाद को लेकर उनके, उनकी भाभी फूलमती और गुलाबी देवी के साथ गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट की। इस हमले में गुलाबी देवी को गंभीर चोटें आईं, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
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इस आधार पर सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को न्यायालय ने आराेपी रुदल राम और ध्यानचंद को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। संवाद
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