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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को 10 साल की सजा

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आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर हरदसई गांव में वर्ष 2012 में हुई एक गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों को 10 साल की सजा और 1 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 कोर्ट अमर सिंह की अदालत ने सुनाया। वहीं कोर्ट ने दोषी के छोटे पुत्रों और एक बीमार दोषी की देखभाल का आदेश शासन को दिया।
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प्रकरण के अनुसार, 2 मई 2012 को पीड़ित प्रमोद यादव निवासी रामपुर हरदसई थाना तरवां ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि योगेन्द्र कुमार यादव और रविन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव ने लाठी-डंडों से हमला किया। इस हमले में राजनाथ यादव पुत्र कुंवर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर की हड्डी टूट गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 कोर्ट अमर सिंह में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को पेश किया गया। समुचित साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही अदालत ने दोषी योगेंद्र के छोटे बच्चों की उम्र को देखते हुए शासन को आदेश दिया कि उचित देखरेख के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही बीमार चल रहे दोषी रविंद्र यादव को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया।
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