व्यावसायिक वाहनों की सुरक्षा और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत सभी कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर लागू की जा रही इस व्यवस्था को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विभाग की ओर से ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाली कंपनियों को अधिकृत भी कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ट्रैकिंग सिस्टम से लैस करना होगा। एआरटीओ प्रशासन विष्णुदत्त मिश्रा ने बताया कि वाहनों में लगाए जाने वाले पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस प्रदेश मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। किसी आपात स्थिति में चालक द्वारा पैनिक बटन दबाते ही सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी।
इसके बाद संबंधित जिले की पुलिस और परिवहन विभाग को अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली से वाहन की लोकेशन पर भी लगातार नजर रखी जा सकेगी। साथ ही वाहन मालिक को भी आपात स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कॅमर्शियल वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे, उन्हें वार्षिक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इससे वाहन संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।