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Azamgarh News: हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को तीन साल की कारावास

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आजमगढ़। हत्या के प्रयास के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने मंगलवार को तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही तीनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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एक मार्च 2011 को शहर कोतवाली में तत्कालीन चौकी प्रभारी पहाड़पुर मो. इजराईल ने तहरीर दिया कि इनायत निवासी बाजबहादुर, इम्तियाज अहमद निवासी गुलामी का पूरा व बृजेा यादव निवासी मुनरा सराय ने एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर किया था। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अराेप पत्र कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही तीनाें आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान कुल छह गवाहों की गवाही हुई। मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने तीनों नामजद अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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