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20 से 22 मार्च के बीच होगा प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन

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आजमगढ़। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन स्तर से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के आरक्षण करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत 20 से 22 मार्च के बीच प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान 20 से लेकर 23 मार्च तक प्रस्तावित आरक्षण सूची पर लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी। फिर इन आपत्तियों का निस्तारण कर 26 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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शासन स्तर से पहले 1995 के आरक्षण को आधार मानकर आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिसके तहत जनपद में आरक्षण का निर्धारण कर प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया गया था। इसी बीच हाईकोर्ट में दाखिल एक अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 2015 के आधार पर आरक्षण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार की देर शाम शासन की ओर से जिला प्रशासन को 2015 के आरक्षण के आधार पर प्रस्तावित आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। शासन से मिले निर्देश के अनुसार 18 और 19 मार्च को प्रस्तावित आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। 20 से 22 मार्च के बीच डीएम द्वारा प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 20 से 23 मार्च तक प्रस्तावित आरक्षण सूची पर लोगों की आपत्तियां ली जाएंगी। 24 और 25 मार्च को इन आपत्तियों को डीपीआरओ कार्यालय में एकत्र कर उनका निस्तारण कर अंतिम आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद 26 मार्च को डीएम द्वारा अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जनपद में आरक्षण को लेकर डीपीआरओ कार्यालय में तेजी से कार्ओ किया जा रहा है। एडीपीआरओ मातहतों संग प्रस्तावित आरक्षण सूची को तैयार करने में जुटे हुए हैं।
नए निर्देश के अनुसार आरक्षण सूची को तैयार किया जाएगा। 21 मार्च को इसका प्रकाशन होने की संभावना है। इसके बाद इस पर आपत्तियां ली जाएंगी। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद 26 मार्च को अंतिम आरक्षण का प्रकाशन किया जाएगा।
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श्रीकांत दर्वे, एडीपीआरओ।
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