किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए अरमान चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 12 नवंबर 2021 की शाम करीब साढ़े चार बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर से कुछ खरीदने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पीड़िता के पिता ने अरमान निवासी सिपाह, थाना निजामाबाद पर अपहरण का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेजी।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को गवाही के लिए पेश किया। अदालत ने आरोपी अरमान को दुष्कर्म के बजाय छेड़खानी का दोषी मानते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।