आजमगढ़। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया सात व आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत उम्मीदवारों के समर्थकों को नामांकन स्थल तक नहीं जाने दिया जाएगा। समर्थकों को नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। उक्त निर्देश जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने दिया है।
उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के पालन में नामांकन के दिनों में ब्लाक मुख्यालय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत नामांकन के दिवसों में विकास खंड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाएगी।