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Azamgarh News: पिता का अपहरण करने वाले पुत्र को तीन वर्ष की सजा

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आजमगढ़। अपहरण के एक आरोपी को अदालत में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। बुधवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश रमेशचंद की अदालत ने सुनाई।
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जीयनपुर थाना क्षेत्र की दाउदपुर गांव की रहने वाली बढ़िया देवी ने अपने पुत्र ओमप्रकाश समेत कुल पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप था कि उसका पति बालजीत अपनी 30 कड़ी जमीन बागखालिसपुर बाजार निवासी इरशाद अहमद को साढे 16 लाख में बेचने के लिए साइन किया था और वह जमीन की रजिस्ट्री चार जुलाई 2013 को होनी थी। उस दिन बालजीत अपने ट्यूबवेल से सुबह लगभग पांच बजे घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस में अपहृत के लड़के ओमप्रकाश समेत चार अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद ओम प्रकाश को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया। जबकि इस मामले का एक अन्य आरोपी रामवृक्ष की मुकदमा कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। अन्य तीन के नाबालिग होने के कारण उनकी पत्रावली को अलग कर दिया गया।
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