पति के शोर मचाने पर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले को संदिग्ध बता रही है। जबकि पति के आरोप के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।
पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया।
मुकदमे के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के धरवारा गांव निवासी आरोपी विजय कुमार यादव पुत्र धम्मर उर्फ धर्मराज यादव 11 जुलाई 2020 को दिन में लगभग 12.30 बजे बालिका को बहला-फुसला कर ट्यूवबेल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां ने घटना के दूसरे दिन स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने विजय यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोग अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।