आजमगढ़। स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में क्लास 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को 19 अक्टूबर से खोलने के आदेश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधकों को गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनका पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा। गठित टीम स्कूलों की निगरानी करेगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाईडलाइन में निर्देशित किया गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने से पहले, सभी बसों और सार्वजनिक सेवा वाहनों की फिटनेस की जांच अवश्य रूप से कराएं। । अभिभावकों की लिखित सहमति पर ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं है।ऑनलाइन शिक्षण को न केवल जारी रखना है, बल्कि प्रोत्साहित भी करना है। जिन बच्चों के पास स्मार्ट उपकरणों तक पहुंच नहीं है, उन्हें स्कूल जाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग, एंट्री और एग्जिट पॉइंट और बच्चों द्वारा मॉस्क पहनना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल बहुत लंबे समय के बाद फिर से खुल रहे हैं, सफाई दुरुस्त कराई जाए।