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होली मिलन समारोह के आयोजन की लेनी होगी अनुमति

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आजमगढ़। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ऐसा पहली बार होगा कि होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी पहले देखेंगे कि होली मिलन समारोह में शारीरिक दूरी, मास्क आदि कोविड नियमों का पालन हो सकता है अथवा नहीं। संतुष्ट होने पर ही समारोह की अनुमति दी जाएगी।
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होली के अवसर पर लंबे समय तक होली मिलन समारोह का आयोजन होता रहा है। जिसमें लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई देते हुए मस्ती करते हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि इस बार होली मिलन समारोहों के आयोजन की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही ऐसे समारोहों का आयोजन किया जाएगा। सरकार की ओर से त्योहारों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। शब-ए-बारात, होली और पंचायत चुनावों के मद्देनजर होने वाले आयोजनों से पहले उनकी अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आयोजनों में हाई रिस्क केटेगरी मसलन दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 से अधिक के बुजुर्गों को ऐसे आयोजनों में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। सरकार का प्रयास है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों केे बचाया जा सके। इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
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