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आजमगढ़ में सिर्फ दीपावली के दिन दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति

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आजमगढ़। एनजीटी द्वारा जारी निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने 17 जनपदों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। वहीं अपने जनपद में पटाखों की बिक्री को लेकर असमंजस में फंसे प्रशासन ने पटाखों की बिक्री का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की है।
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एनजीटी के निर्देशानुसार इस बार सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने का निर्देश दिया ै। ताकि प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनपदों में पटाखों की बिक्री और इसे फ़ोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अपने जनपद में प्रशासन पटाखों की बिक्री को लेकर असमंजस में फंसा हुआ था। एडीएम प्रशासन द्वारा काफी सोच-विचार के बाद बुधवार की देर शाम कुछ शर्तों के आधार पर पटाखों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। ताकि लोगों का त्योहार भी खराब न हो और एनजीटी केे निर्देशों का पालन भी हो सके। इस बार हर बार की तरह ज्यादा धुंआ देने वाले पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। उसके स्थान पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाएगी और उन्हें ही फोड़ा जाएगा। पटाखों की बिक्री के लिए दुकानदारों को अपनी तहसील के एसडीएम के यहां आवेदन करना होगा। वहीं से उन्हें पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस बार सिर्फ दीपावली के दिन ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। वह भी सिर्फ दो घंटे की। दीपावली के दिन लोग रात को आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे।
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे
आजमगढ़। ग्रीन पटाखे को पर्यावरण हितैषी माना गया है। ग्रीन पटाखे यूं तो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। दरअसल, यह न सिर्फ जलने पर पानी के अणु पैदा करते हैं, जिसके कारण पटाखों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रित होता है। साथ ही यह धूल को सोखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे निकलने वाली आवाज व धुआं भी काफी कम होता है। इतना ही नहीं, इन्हें जलाने पर हानिकारक गैसें भी कम निकलेंगी और प्रदूषण भी 50 प्रतिशत तक कम होगा।
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सरकार की ओर से 17 जनपदों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमारा जनपद इसमें शामिल नहीं है। इसलिए जनपद में पटाखों की बिक्री का निर्देश जारी कर दिया गया है। विक्रेता इसके लिए संबंधित तहसीलों के एसडीएम के यहां आवेदन करें। लेकिन इस बार सिर्फ दीपावली के दिन ही दो घंटे रात को आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। - नरेंद्र सिंह, एडीएम प्रशासन
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