आजमगढ़। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली लागू की जा रही है। आवेदक का आधार उनके आवेदन एवं बैंक खाते से लिंक किया जाना अति आवश्यक है। सभी पेंशन धारक अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्रों एवं साइबर कैफे के माध्यम से अपना आधार आवेदन से अथेंटिकेट (प्रमाणित) कर सकते हैं।
सरकारी की ओर से 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। बुजुर्गों को प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। वर्तमान में एक लाख एक हजार 231 बुजुर्गों को यह पेंशन मिल रही है। अब उक्त पेंशनधारकों को बेस्ड पेमेंट प्रणाली के तहत आवेदक का आधार उनके आवेदन एवं बैंक खाते से लिंक किया जाएगा। सभी पेंशन धारक अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से अपना आधार आवेदन कर प्रमाणित करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आवेदक का आधार उनके आवेदन और बैंक खाते से लिंक हो जाएगा तो उनको काफी राहत मिलेगी। उन्हें पेंशन चेक करने के लिए बैंकों का चक्कर नहीं लगाना होगा। खाते में पेंशन जाते ही उनके बैंक से उनकी मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। जिससे उन्हें घर पर ही जानकारी मिल जाएगी।